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Article 370(बड़ा फैसला) Breaking News

धारा Article 370 के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है लेकिन किसी अन्य विषय से सम्बन्धित क़ानून को लागू करवाने के लिये केन्द्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए। इसी विशेष दर्ज़े के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती।

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सुप्रीम कोर्ट पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है.सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है. बता दें  केंद्र सरकार ने राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को पांच अगस्त 2019 को खत्म कर दिया था. राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों-जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था.

Article 370

अनुच्छेद Article 370 को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। Article 370 को निरस्त करने के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अपना फैसला सुनाएगी। साल 2019 में इसके खिलाफ दायर 18 याचिकाओं पर 16 दिन सुनवाई के बाद 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत समेत पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सोमवार को यह फैसला सुनाएगी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमाणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी और अन्य कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए। वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पेश कीं।

बड़ा फैसला

आर्टिकल 370 पर SC के फैसले से पहले पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को ‘हाउस अरेस्ट’ किए जाने का दावा किया गया. यह दावा उनकी पार्टी ने किया. पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाए जाने से पहले ही पुलिस ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के आवास के दरवाजे सील कर दिए हैं.

जम्मू कश्मीर से Article 370 हटाए जाने के चार साल बाद इसकी वैधानिकता पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है. SC के फैसले से पहले खबर आई कि पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को सुबह से ही उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया है. हालांकि, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐसे सभी दावों को सिरे से खारिज किया है.

बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का निर्णय लिया था. केंद्र के इस फैसले के बाद जम्मू से विशेष राज्य का दर्जा छिन गया था और यह केंद्र के अधीन आ गया था. इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई. फिलहाल, आज यह साफ हो जाएगा कि केंद्र का फैसला संवैधानिक रूप से वैध था या नहीं? केंद्र सरकार का कहना है कि सही समय आने पर जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा.

Article 370 पर SC के फैसले से पहले पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को ‘हाउस अरेस्ट’ किए जाने का दावा किया गया. यह दावा उनकी पार्टी ने किया. पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाए जाने से पहले ही पुलिस ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के आवास के दरवाजे सील कर दिए हैं और उन्हें अवैध रूप से नजरबंद कर दिया है. उसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया. इसमें कहा, आज सुबह-सुबह JKNC के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को उनके घर के अंदर बंद कर दिया गया. कितनी शर्म की बात है.

राष्ट्रपति की शक्तियों पर चीफ जस्टिस ने क्या कहा, जानिए

चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टिकल 370 की शक्तियों के 3 के तहत राष्ट्रपति का फैसला सही था। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा करना सही नहीं है। कोर्ट ने राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक-एक टिप्पणी के जरिए अपनी राय रख रही है।

कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

उधर, कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। कश्मीर जोन के आईजी वी. के. बिरदी ने से कहा, ‘यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि घाटी में हर परिस्थिति में शांति बनी रहे।’

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